राष्ट्र रक्षा वाहिनी को दान पर कर छूट के लाभ
राष्ट्र रक्षा वाहिनी एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारत सरकार के कर छूट नियमों के अंतर्गत कार्य करता है।
संगठन को दिए गए दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं। दानकर्ता अपने दान का 50% तक कर छूट का दावा कर सकते हैं।
प्रत्येक दान के लिए एक आधिकारिक रसीद प्रदान की जाएगी, जिसमें संगठन का पंजीकरण नंबर और कर छूट विवरण शामिल होंगे।
कर छूट का लाभ उठाने के लिए, दानकर्ताओं को अपनी रसीद और आवश्यक दस्तावेज अपने आयकर रिटर्न के साथ जमा करने होंगे।
सभी दान का उपयोग राष्ट्र सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में किया जाता है, और इसकी जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है।
कर छूट से संबंधित जानकारी के लिए, कृपया contact@rrvindia.com या 0522-2637228 पर संपर्क करें।